राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

जयपुर, राजस्‍थान में  कोविड -19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर, राज्‍य सरकार ने सोमवार से 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा। गृह विभाग ने रविवार देर रात इस मामले में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसका नाम ‘सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा’ रखा गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

 जानें क्‍या रहेगा बंद, क्‍या खुला 

  •  घर का आवश्‍यक सामान, फल, डेयरी उत्पादों, आदि से जुड़ी दुकानें  1 बजे तक खुली रहेंगी।
  • सब्जी विक्रेताओं को शाम 7 बजे तक अपना सामान बेचने की अनुमति दी गई है।
  •  पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
  • राज्य में परिवहन खुला रहेगा
  • कारखाने और विनिर्माण इकाइयां भी चालू रहेंगी।
  • नरेगा परियोजनाएं श्रमिकों को नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी जारी रखेंगी।
  • दिशानिर्देशों के अनुसार, बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आदि को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़करसभी वाणिज्यिक कार्यालय और बाजार  बंद रहेंगे।
    • बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों के यात्रियों को आने-जाने के लिए टिकट दिखाना होगा
    •  दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों को यात्रा के 72 घंटों  के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
    • “गर्भवती महिलाओं को अस्पताल की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
    •   केवल 50 लोगों को विवाह पार्टियों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 20 को अंतिम संस्कार के लिए।
    •  दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, केबल सेवाएं आदि खुली रहेंगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.