प्रदेश में अब रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे, मॉल भी खुलेंगे

देहरादून । अनलॉक-2 के तहत उत्तराखंड सरकार ने कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी कई तरह की रियायत दी हैं। अब प्रदेश में रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे और शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसी तरह शादी समारोह आदि में शामिल होने आने वाले अतिथियों को भी क्वांरटीन नहीं होना होगा।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक-2 के तहत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी।

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