पंजाब के बठिंडा जिले में एक अदालत ने एक पति को उसकी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय सामने आया जब पत्नी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में पति की दलीलों को खारिज करते हुए उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
यह घटना पंजाब (Punjab Crime) के बठिंडा जिले के गांव लहरा मोहब्बत में घटी, जहां एक दंपति के बीच अनबन हो गई थी और वे अलग-अलग रहने लगे थे। इस दंपति का करीब 22 साल पहले विवाह हुआ था, और उनके दो जवान बेटे भी हैं। करीब सात साल पहले पत्नी ने अपने पति से अलग होकर किराए पर एक नया मकान ले लिया था।
उसने अपने पूर्व सैनिक पति के खिलाफ खर्चे को लेकर अदालत में मामला भी दायर किया था। हालांकि, बीते वर्ष पूर्व सैनिक पति अपनी पत्नी के घर पर पहुंचा, जब बच्चे घर पर नहीं थे। इस दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए।
पत्नी ने इस घटना के बाद थाना नथाना की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बाद में उसे जमानत मिल गई। अदालत में मामले की सुनवाई जारी रही।
हाल ही में इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने पति की दलीलों को नकारते हुए उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि पतियों को अपनी पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह मामला उन पतियों के लिए एक सख्त चेतावनी है, जो अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं।