देहरादून । उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव छह अक्टूबर से तीन चरणों में कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में 66 हजार से ज्यादा पदों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त चंद्रखेखर भट्ट ने अधिसूचना जारी कर बताया कि पहले चरण का चुनाव छह अक्टूबर, दूसरे चरण का चुनाव 11 अक्टूबर और तीसरे चरण का चुनाव 16 अक्टूबर को होगा। वहीं तीनों चरणों के चुनाव परिणाम 21 अक्टूबर को जारी होंगे। नामांकन तिथि 20 सितंबर से 24 सितंबर रखी गई है। नामाकंन दाखिल की तिथि 25 सितंबर से 27 सितंबर रखी गई है। नाम वापस की तिथि 28 सितंबर रखी गई है।
निर्वाचन चिह्न आवंटन की तिथि पहला चरण की 29 सितंबर, दूसरे चरण की 4 अक्टूबर और तीसरे चरण की 9 अक्टूबर रखी गई है। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में 31 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायतों का आरक्षण तय हो पाया। जिलों के स्तर पर तय किए आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। तय कार्यक्रम के हिसाब से प्रदेश में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में आरक्षण की सूची का अनंतिम प्रकाशन 17 अगस्त को किया जाना था। ऐन वक्त पर तय किया गया कि सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। 20 अगस्त को भी सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया और शासन ने 22 अगस्त को सूची के प्रकाशन का फैसला किया। इसके बाद चैथी बार 31 अगस्त को यह जारी किया गया। वहीं मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो सरकार ने हाईकोर्ट को 30 नवंबर तक हर चुनाव करा लेने का भरोसा दिलाया था।