महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि फोन टैपिंग मामले में मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें मुझे रविवार सुबह 11 बजे बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं वहां जाकर अपना बयान दर्ज कराऊंगा। इस मौके पर फड़णवीस ने कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो घोटालेबाज है और जिनकी सीबीआइ जांच कर रही है, अगर उनको सरकार सही समय पर पकड़ती और मामले को छह महीने दबाकर नहीं रखती तो शायद मुझे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार उनको बचाना चाहती है। प्रदेश में फोन टैपिंग का मामला काफी दिनों से चर्चा में है
गौरतलब है कि बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित फोन टैपिंग के मामले में आइपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक अप्रैल तक के लिए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने पुलिस से कहा कि वह इस अवधि तक आइपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को गिरफ्तार न करे। रश्मि शुक्ला ने इस सप्ताह की शुरुआत में अधिवक्ता समीर नांगरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। कोलाबा थाने में दर्ज इस मामले में उन पर एक पुलिस अधिकारी ने संजय राउत और राकांपा नेता एकनाथ खडसे का फोन टैप करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ ने रश्मि शुक्ला को अंतरिम राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले चार मार्च को हाई कोर्ट की पीठ ने पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने के लिए दायर एक अन्य याचिका में 25 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।