सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दर में कटौती कर दी है। सरकार ने जीपीएफ और समान फंड्स में जुलाई-सितंबर के लिए ब्याज दर को 7.9 फीसदी कर दिया है।
नई दिल्ली, सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दर में कटौती कर दी है। सरकार ने जीपीएफ और दूसरे समान फंड्स में जुलाई-सितंबर के लिए ब्याज दर को 7.9 फीसदी कर दिया है। गौरतलब है कि पिछली तिमाही में जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य समान फंड्स पर ब्याज दर 8 फीसदी थी। यह संसोधित ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और रक्षा बलों की भविष्य निधियों पर लागू होगी। यह दर सार्वजनिक भविष्य निधि के अनुरूप है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘यह घोषणा की जाती है कि जनरल प्रोविडेंट फंड और इसी तरह के अन्य फंड्स पर 1 जुलाई, 2019 से 30 सितंबर 2019 तक ब्याज दर 7.9 फीसदी होगी। यह दर एक जुलाई 2019 से लागू होगी।’
किसे मिलता है जनरल प्रोविडेंट फंड
जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट केवल सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी एक तय फीसद राशि का योगदान कर जीपीएफ का सदस्य बनता है। जीपीएफ के नियमों के अनुसार, एक साल की निरंतर सेवा के बाद सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगी(योगदानकर्ता भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी GPF की सदस्यता के लिए पात्र हैं।
एक जीपीएफ खाताधारक मासिक आधार पर जनरल प्रोविडेंट फंड में योगदान कर सकता है। इस निधि की सदस्यता को सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले रोक दिया जाता है। एक अंशधारक के रूप में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर, अंतिम शेष राशि के तत्काल भुगतान के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।