हाई कोर्ट ने प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तीन सप्ताह बाद नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ऊधम सिंह नगर व पिथौरागढ़ में नई जेल बना रही है। उत्तरकाशी में जेल के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। सुविधाओं को लेकर अन्य प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं, जिसमें निर्णय लिया जाना है
पूर्व में कोर्ट ने जेल महानिदेशक से पूछा था कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया गया। जेलों में कितने सीसीटीवी कैमरें लगाए गए है, कैदियों की जेल में रहने की क्या व्यवस्था है। उनको क्या शिक्षा व रोजगार दिया जा रहा है। जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है या नहीं, जेलों की क्षमता कितनी है।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रामचन्द्र उर्फ राजू व संतोष उपाध्याय की अलग अलग जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश जारी कर सभी राज्यो से कहा था कि अपने राज्य की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और जेलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
राज्य में खाली पड़े राज्य मानवाधिकार आयोग के पदों को भी भरें। पांच साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशो का पालन करे।