मुख्यालय छोड़ना है तो जिलाधिकारी की सहमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी: अभिषेक रुहेला

आज दिनांक 18 मई 2022 को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने आदेशित किया है कि शासन के प्राविधान के अनुसार विकास कार्यों को गति देने एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के ऊपर प्रशासनिक नियन्त्रण रखे जाने हेतु शासनादेशनुसार जनपद के विकास एवं जन सुविधा से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी अपने आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला अधिकारी की सहमति से ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा । आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के पश्चात यदि मुख्यालय छोड़ना है तो जिलाधिकारी की सहमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी । शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने , चारधाम यात्रा व्यवस्था , मानसून अवधि सन्निकट होने व मानसून अवधि में सम्भावित प्राकृतिक आपदा की घटनाओं से आम जनमानस को सुरक्षा / सहायता प्रदान किये जाने तथा जनपद में संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध प्रभावी कार्यान्वयन , अनुश्रवण एवं विभिन्न विभागों / एजेन्सियों के मध्य समन्वय तथा विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में विधि एवं नियम के अनुसार कार्यों एवं विनियामक कृत्यों के द्रुत सम्पादन के दृष्टिगत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि अवकाश पर जाने हेतु कम से कम 07 कार्य दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अनुमति हेतु पत्रावली प्रस्तुत करेंगे । बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर / अवकाश पर न जांय । इसके अतिरिक्त अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में जिस अधीनस्थ विभागीय अधिकारी को कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया जायेगा उसका नाम , पदनाम एवं मोबाइल नम्बर भी आवश्यक रूप से अवकाश आवेदन पर अंकित करना सुनिश्चित किया जाय ।

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