नई दिल्ली, वर्ष, 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 2018 में कथित तौर पर दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमला करने के एक मामले में आरोप मुक्त करने को चुनौती दी गई है
बता दें कि इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के 2 विधायकों पर आरोप तय किए गए थे, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 9 AAP विधायकों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, और आप विधायक प्रकाश जरवाल पर आरोप तय किए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपितों को बरी करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 9 अन्य को 11 अगस्त को राजनेताओं को बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा, विधायक राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीन कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, रितुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदनलाल और दिनेश मोहनिया आगामी 23 नवंबर तक जवाब दाखिल करें। इसे के साथ आरोपित आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को चार्ज फ्रेम करने के बाबत नोटिस जारी हुआ है।